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Form-6 और पुराने वोटर रिकॉर्ड: जानें कैसे सुरक्षित करें अपना वोटर अधिकार


भारतमें वोटर रजिस्ट्रेशन हमेशा समय पर अपडेट रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग इस दौरान परेशान हो जाते हैं, खासकर वे जिनका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है, बार-बार घर बदला है, या SIR Form नहीं मिला। आइए इसे सवाल-उत्तर के जरिए समझें:


1️⃣ सवाल: अगर 2003 या 2025 की वोटर लिस्ट में मेरा या मेरे माता-पिता का नाम नहीं है, तो क्या मैं वोटर फॉर्म (Form-6) भर सकता हूँ?


उत्तर: हाँ, बिल्कुल।

2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य नहीं है। आप सीधे Form-6 भर सकते हैं।


2️⃣ सवाल: Form-6 में 2003 का रिकॉर्ड कैसे दें?


उत्तर:

Form-6 में अगर आपके माता-पिता/दादा-दादी का नाम 2003 में वोटर लिस्ट में नहीं था, तो आप कॉलम में “Not Available” या “NA” लिख सकते हैं।

यह पूरी तरह वैध है और आपका आवेदन रोका नहीं जाएगा।


3️⃣ सवाल: मैं पुराने वोटर रिकॉर्ड के बदले कौन से दस्तावेज़ लगा सकता हूँ?


उत्तर: आप निम्न दस्तावेज़ों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं:


पहचान और उम्र प्रमाण:


Aadhaar Card

PAN Card

Passport

Birth Certificate

10वीं / 12वीं Marksheet


पते का प्रमाण:

Aadhaar (Updated Address)

Rent Agreement

Electricity / Water / Gas Bill

Bank Passbook

Ration Card

अन्य सहायक:


जाति / मूल निवास प्रमाण पत्र

पुरानी Voter ID

2024 में वोट डालने का रिकॉर्ड (EPIC नंबर)


4️⃣ सवाल: SIR Form नहीं मिला, तो क्या करें?


उत्तर: SIR Form न मिलने से आपका अधिकार खत्म नहीं होता। आप सीधे Form-6 भर सकते हैं और BLO (Booth Level Officer) या अपने ERO (Electoral Registration Officer) से सत्यापन करा सकते हैं।


5️⃣ सवाल: BLO अगर 2003 लिस्ट दिखाने के लिए कहे तो क्या करें?


उत्तर: आप शांति से बता सकते हैं:


“Election Commission की गाइडलाइन के अनुसार 2003 की वोटर लिस्ट अनिवार्य नहीं है। मेरे पास वैध पहचान, पता और EPIC नंबर है।”


जरूरत पड़ने पर आप लिखित आवेदन भी दे सकते हैं या NVSP पोर्टल पर grievance दर्ज कर सकते हैं।


6️⃣ सवाल: क्या बार-बार मकान बदलने या किराए पर रहने से वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है?


उत्तर: नहीं। यह केवल प्रशासनिक त्रुटि हो सकती है।

आपका अधिकार समाप्त नहीं होता। सही दस्तावेज़ के साथ Form-6 भरने पर नाम वापस जोड़ा जा सकता है।


7️⃣ सबसे महत्वपूर्ण सलाह:


Form-6 हमेशा भरें अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।


2003 का रिकॉर्ड न हो तो NA लिखें।


पहचान और पता के वैध दस्तावेज़ साथ लगाएँ।


BLO/ERO से सत्यापन कराएँ।


याद रखें: आपका वोट आपका अधिकार है। कोई भी बाधा, पुराना रिकॉर्ड या SIR Form न मिलने से आपका अधिकार रुकता नहीं है।


#SIR 

#वोटरअधिकार

Source:
www.seohara.in

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